सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत किया
Source : business.khaskhabar.com | Nov 14, 2018 |
मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगवलार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) अपने बारे में और जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें तरलता की स्थिति समेत अन्य जानकारियां शामिल है।
पूंजी बाजार नियामक ने परिपत्र में रेटिंग एजेंसियों के द्वारा समीक्षा की गई कंपनी के साथ किसी भी तरह के संबंधों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, चाहे वह बाहरी संबंध ही क्यों ना हो।
परिपत्र में कहा गया, ‘‘प्रेस रिलीज में एक ‘तरलता’ का खंड भी होना चाहिए, जिसमें तरलता निवेशों और नकद शेष, अप्रयुक्त क्रेडिट लाइनों तक पहुंच, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, सावधि कर्ज दायित्व के लिए नकदी प्रवाह की पर्याप्तता जैसी जानकारियां देनी होगी।’’
पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बाजार को रेटिंग को ठीक से आंकने में सक्षम बनाने के लिए सेबी ने कहा, ‘‘सीआरए को विभिन्न रेटिंग श्रेणियों में ऐतिहासिक औसत रेटिंग ट्रांजिसन दरों को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि निवेशक सीआरए द्वारा दिखाए गए रेटिंग के ऐतिहासिक प्रदर्शन को समझ सकें।’’
इसके साथ ही रेटिंग एजेंसियों को अपने-अपने वेबसाइट पर पांच साल की अवधि में अपना औसत एक-साल का रेटिंग ट्रांजिशन दर भी प्रकाशित करना होगा।
(आईएएनएस)
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