नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को गुरूवार को बताया कि जमानत के लिए 10 हजार करोड रूपये नहीं है, इतनी बडी रकम दे पाना मुमकिन नहीं है। ऎसे में गुरूवार को रॉय की जमानत पर रिहाई नहीं हो सकी। अब वह अगली पेशी तीन अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा सुब्रत रॉय से कहा था कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के लिए वह सेबी के पास 10 हजार करोड रूपये जमा करें। अदालत ने अपने आदेश पर राय की ओर से प्रतिक्रिया दिए जाने के लिए गुरूवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि 10 हजार करोड रूपये में से 5,000 करोड रूपये अदालत के पास जमा किए जाएं और शेष 5,000 करोड रूपये के लिए बैंक गारंटी सेबी के पास जमा की जाए।
अदालत के पास जमा 5,000 करोड रूपये की राशि सहारा द्वारा अंतरिम जमानत की शतोंü को पूरा किए जाने के बाद सेबी को जारी कर दी जाएगी। याद रहे, सहारा समूह की कंपनियों-सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने 3.3 करोड निवेशकों से 24,780 करोड रूपये की राशि जुटाई थी। सुप्रीमकोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया था कि ये पैसे सेबी के जरिए निवेशकों को वापस कर दिए जाएं।