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जीएसटी रिटर्न दाखिले करने में छोटे करदाताओं को राहत

Source : business.khaskhabar.com | Jun 12, 2020 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 gst council temporary relief measures for covid hit small businesses 443066नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में विलंब से जीएसटी रिटर्न दखिल करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को विलंब से कर दाखिल करने पर लगने वाले ब्याज की दर 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी करने का एलान किया। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 40वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं द्वारा फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का जीएसटी रिटर्न छह जुलाई के बाद करने पर जो ब्याज देना होगा उसकी दर 18 फीसदी की जगह नौ फीसदी होगी।

जीएसटी परिषद ने जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले उन करदाताआं के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं रखा है, जिनके पास कर का भुगतान करने का कोई दायित्व है। जबकि कर दायित्व वाले करदाताओं के लिए इस अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क अधिकतम 500 रुपये तया किया गया है।  (आईएएनएस)

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