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"खाता खोलने के लिए स्व प्रमाणित दस्तावेज स्वीकार करें बैंक"

Source : business.khaskhabar.com | Oct 01, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 accept self attested documents to open account says rbiमुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने "अपने ग्राहक को जानिए" नियमों को सरल कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से खाता खोलने के लिए स्व प्रमाणित दस्तावेज स्वीकार करने को कहा है।

रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में कहा गया है, आम लोगों के समक्ष बैंक खाता खोलने में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर समय-समय पर केवाईसी दिशानिर्देशों को और सरल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों से स्व प्रमाणन को स्वीकार करने व दस्तावेज की सत्यापित प्रति मेल या डाक से स्वीकार करने को कहा है।

बैंकों से कहा गया है कि यदि किसी ग्राहक का बैंक में खाता है और वह उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता है, तो उससे नए सिरे से दस्तावेज नहीं मांगे जाएं। केवाईसी में समय-समय पर संशोधन के बारे में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह ग्राहक के निजी रूप से उपस्थित होने के लिए दबाव नहीं डालें।