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एप्रेंटिसशिप कानून का दायरा बढाया जाए

Source : business.khaskhabar.com | Aug 02, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 Widen scope of Apprenticeship Act: Ficci to Governmentनई दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की ने श्रम सुधारों को आगे बढाने के सरकार के कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रशिक्षुता (एप्रेंटीसेशिप) कानून का दायरा बढाकर सभी तरह के संस्थानों को इसके तहत लाया जाना चाहिए, ताकि संस्थागत कौशल विकास प्रयासों तथा लागत पर निर्भरता कम की जा सके। फिक्की ने एक बयान में कहा है, फिक्की का मानना है कि मौजूदा एपेंट्रीसेशिप एक्ट का दायरा सीमित है।

 यह लगभग 4,60,000 सीट क्षमता वाले केवल 27,000 संस्थानों पर लागू होता है जबकि देश में इस समय तीन करोड से अधिक पंजीकृत व गैर पंजीकृत संस्थान हैं। फिक्की के महासचिव दीदार सिंह ने श्रम एवं रोजगार सचिव गौरी कुमार को सौंपे ज्ञापन में ये सुझाव दिए हैं।

 फिक्की ने कहा है कि अगर इस योजना को हर संस्थान के अनुकूल सरल व संशोधित किया जाता है और नियोक्ताओं को प्रशिक्षुता में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो इससे संस्थागत कौशल विकास प्रयासों पर निर्भरता कम होगी।