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नए सूचीबद्धता नियम जारी करेगा सेबी!

Source : business.khaskhabar.com | Oct 09, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 New listing, de listing regulations next month: Sebiमुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि वह कंपनियों को सूचीबद्ध करने व उनकी सूचीबद्धता समाप्त करने संबंधी नए दिशा निर्देश अगले महीने जारी करेगा। इसके तहत वह मौजूदा सूचीबद्धता समझौते के स्वरूप में बदलाव करते हुए इन पर अमल के स्पष्ट निर्देश होंगे। सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने यहां उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्य्रकम के अवसर पर संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, "हम मौजूदा सूचीबद्धता समझौते से अब सूचीबद्धता के नियम की ओर बढ रहे हैं। सूचीबद्धता समझौता कंपनियों और एक्सचेंज के साथ समझौता होता है। अब आगे यह एक बाध्यकारी नियम हो जाएगा।" उन्होंने कहा कि नए नियमों में वर्गीकरण होगा और यह अधिक बाध्यकारी होगा। सिन्हा ने कहा कि सेबी नए सूचीबद्धता दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने वाला ही है और उन्हें अगले महीने जारी करेगा। उन्होंने कहा, "सारा विचार कंपनी जगत को यह संदेश देना है कि हम इन नियमों के अनुपालन को लेकर अब अधिक गंभीर हैं।"

नियामक ने हालांकि दंडात्मक कदमों का ब्यौरा नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि सेबी ने सचीबद्धता समझौतों के मौजूदा स्वरूप को बदलने के बारे में परामर्श पत्र इसी साल जारी किया था। सिन्हा ने कहा, "हम ऎसे दिशानिर्देश बनाएंगे जिनके तहत कंपनियां साफ सुथरे तरीके से बाजार में शेयर चढा सकेंगी और निवेशकों के हितों की सुरक्षा होगी।"