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वस्त्र, परिधान निर्यात करों में छूट की अधिसूचना जारी

Source : business.khaskhabar.com | Nov 27, 2017 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 remission in levies notified for textiles apparel post gst 274764नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से राज्यों के करों में छूट की स्कीम (आरओएसएल) के तहत रेडीमेड गार्मेंट्स और निर्मित वस्त्रों व परिधानों के निर्यात पर छूट की दरों की अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना के मुताबिक आरओएसएल की दरें अब कॉटन के कपड़ों पर अधिकतम 1.7 फीसदी और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और रेशम व ऊन पर 1.25 फीसदी और मिश्रित परिधान पर 1.48 फीसदी तय की गई हैं।

कृत्रिम कॉटन पर अधिकतम कर छूट की दर 2.20 फीसदी, कृत्रिम एमएमएफ व रेशम पर 1.40 फीसदी और कृत्रिम मिश्रित कपड़ों पर कर छूट की दर 1.80 फीसदी है।

जूट से निर्मित बोरी व थैली पर कर छूट की दर 0.60 फीसदी तय की गई है।

एए-ऑल इंडस्ट्री रेट्स समूह के तहत आने वाले वस्त्रों पर आरओएसएल की दर .066 फीसदी रखी गई है।

अधिसूचना के मुताबिक ये आरओएसएल की दरें एक अक्टूबर से प्रभावी हैं।

उधर, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मर्केंडाइज एक्सपोट्र्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी भारत से व्यापारिक मालों के निर्यात की स्कीम के तहत रेडीमेड गार्मेंट्स व कृत्रिम वस्त्रों पर प्रोत्साहन की दर निर्यात के मूल्य पर दो बढ़ाकर चार फीसदी कर दी है, जोकि 1 नवंबर 2017 से 30 जून 2018 तक के लिए प्रभावी है।

आधिकारिक विवरण के मुताबिक अनुमानित सालाना प्रोत्साहन की राशि वर्ष 2017-18 में 1,143.15 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 685.89 करोड़ रुपये होगी। (आईएएनएस)

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